बिहार में 94 हजार शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया पर पटना उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

रिपोर्ट - अभय विशाल (बिहार)




बिहार में 94 हजार शिक्षकों के नियोजन को लेकर चल रही प्रक्रिया पर पटना उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगा दी है।


वर्तमान में बिहार में 94 हजार प्रारम्भिक शिक्षकों के नियोजन के अन्तर्गत "राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान" (NIOS) से D.El.Ed. प्रशिक्षित एवं जुलाई 2019 में केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET)-2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देते हुए एक याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।
पटना उच्च न्यायालय में दायर उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने तत्काल शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है।
राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए जो शर्त रखी है उसके अन्तर्गत 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड एवं केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जबकि दिसंबर 2019 में केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित किया गया था। इस मामले पर याचिका दायर होने के बाद अब पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
उक्त मामले में पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 04 सितंबर को होगी।