Shane alam khan : crime suspense news network bahraich
(अवमानना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची : थोक सब्जी व्यापार मंडल समिति)
(डीएम एसपी तथा एसडीएम महसी बनाए जाएंगे पक्षकार)
बहराइच :केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी हो लेकिन बहराइच में इस कृषि कानून को लागू कर दिया गया है। इस आशय का एक पत्र जिलाधिकारी की ओर से जारी किया गया है इस पत्र को आधार मानते हुए क्षेत्रीय पुलिस ने सरकारी थोक सब्जी मंडी के समानांतर चल रही एक और थोक सब्जी मंडी का संचालन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
यह जानकारी थोक सब्जी व्यवसाई रियाज अहमद के अधिवक्ता कलीम हाशमी ने दी उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी है राज्यादेश के अनुसार शहर में केवल एक ही थोक सब्जी मंडी संचालित होगी लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी थोक सब्जी मंडी के समानांतर एक और सब्जी मंडी का संचालन शुरू कर दिया इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट की ओर से अवैध थोक सब्जी मंडी को बंद करने का आदेश जिला व पुलिस प्रशासन को दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले कई वर्षों में यह समानांतर प्राइवेट सब्जी मंडी बंद कराई गई। इस बीच 14 दिसंबर 2020 को एसडीएम महसी एसपी त्रिपाठी की ओर से कृषि कानून का हवाला देते हुए राज्य सरकार की ओर से संचालित थोक सब्जी मंडी के समानांतर एक और सब्जी मंडी के संचालन को हरी झंडी दे दी और उसी आदेश के आधार पर पुलिस ना तो इस प्राइवेट सब्जी मंडी को अवैध मानती है और ना ही उसे रोकने के लिए कोई प्रयास कर रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रियाज अहमद की ओर से अधिवक्ता कलीम हाशमी के माध्यम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर यह मांग की गई है कि जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अग्रिम आदेश तक रोक रखा गया है उसका अनुपालन एसडीएम महसी के आदेश पर कैसे कराया जा रहा है अब देखना यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है।